नई दिल्ली, प्रेट्र। अब आधार पर दर्ज पता आसानी से बदला जा सकेगा। सरकार ने प्रवासियों के लिए स्व-घोषणा के माध्यम से आधार पर पता बदलने की अनुमति दे दी है। इस कदम का लक्ष्य प्रवासियों के लिए बैंक खाता खोलने में आसानी और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। यह बदलाव मनी लांड्रिंग रोकथाम (रिकार्ड की देखरेख) नियम में संशोधन के जरिये किया गया है। बुधवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।
इसके तहत यदि कोई व्यक्ति पहचान के लिए आधार नंबर के साथ केंद्रीय पहचान आंकड़ा कोष से भिन्न पता मुहैया कराना चाहता है तो उसे इसकी अनुमति दी गई है। वह इस संबंध में संबंधित संस्थान को स्वयं घोषणा दे सकता है। पता बदलने से संबंधित नियम में बदलाव करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी।इस फैसले से प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा। उनके पास आधार पर उनके मूल निवास का पता रहता है, लेकिन अपने उस वर्तमान पता पर बैंक खाता खोलना चाहते हैं जहां वे काम के सिलसिले में रह रहे होते हैं। लोगों के आधार में उनका आवासीय पता हो सकता है और वे वर्तमान पता के रूप में काम का पता देना चाहते हैं। कई ऐसे मामले हैं जहां लोग केवाईसी के लिए आधार में दर्ज पता से इतर वह पता देना चाहते हैं जो उनके लिए ज्यादा सक्रिय होता है।इस फैसले से प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा। उनके पास आधार पर उनके मूल निवास का पता रहता है, लेकिन अपने उस वर्तमान पता पर बैंक खाता खोलना चाहते हैं जहां वे काम के सिलसिले में रह रहे होते हैं। लोगों के आधार में उनका आवासीय पता हो सकता है और वे वर्तमान पता के रूप में काम का पता देना चाहते हैं। कई ऐसे मामले हैं जहां लोग केवाईसी के लिए आधार में दर्ज पता से इतर वह पता देना चाहते हैं जो उनके लिए ज्यादा सक्रिय होता है।इस फैसले से प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा। उनके पास आधार पर उनके मूल निवास का पता रहता है, लेकिन अपने उस वर्तमान पता पर बैंक खाता खोलना चाहते हैं जहां वे काम के सिलसिले में रह रहे होते हैं। लोगों के आधार में उनका आवासीय पता हो सकता है और वे वर्तमान पता के रूप में काम का पता देना चाहते हैं। कई ऐसे मामले हैं जहां लोग केवाईसी के लिए आधार में दर्ज पता से इतर वह पता देना चाहते हैं जो उनके लिए ज्यादा सक्रिय होता है।